Mahila Samridhi Yojana 2025: हरियाणा सरकार महिलाओ को दे रही है रोजगार !

हरियाणा की सरकार ने 2024 में महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने के उद्देश्य से Mahila Samridhi Yojana का आरंभ किया है। इस योजना के अंतर्गत, राज्य की अनुसूचित जाति की महिलाओं को स्व-रोजगार की संभावनाएं प्रदान की जाती हैं। सरकार द्वारा ₹60,000 तक का लोन मुहैया कराया जाता है, जिस पर बेहद कम ब्याज लगता है, ताकि महिलाएं अपने व्यवसाय स्थापित कर सकें।

यदि आप हरियाणा की निवासी हैं और इस योजना का लाभ उठाना चाहती हैं, तो आपको बस कुछ सरल चरणों का पालन करना होगा। हम आपको इस लेख के माध्यम से Mahila Samridhi Yojana की संपूर्ण प्रक्रिया और आवश्यक जानकारी प्रदान करेंगे, जिससे आप आसानी से इसमें आवेदन कर सकेंगी और इसका लाभ उठा सकेंगी। इसके लिए आपको यह लेख पूरा पढ़ना होगा।

इस योजना के तहत, महिलाओं को न केवल वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, बल्कि व्यवसाय संचालन की दिशा में आवश्यक मार्गदर्शन और प्रशिक्षण भी दिया जाता है, ताकि वे अपने सपनों को साकार कर सकें।

Hariyana Mahila Samridhi Yojana

इस योजना के तहत, सरकार ने आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन किया है, ताकि हरियाणा की अनुसूचित जाति की महिलाएं जो व्यवसाय शुरू करने की इच्छुक हैं, वे Mahila Samridhi Yojana के माध्यम से अधिकतम 60,000 रुपये तक का लोन 5% वार्षिक ब्याज दर पर प्राप्त कर सकें। हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (HSFDC) ने इस योजना के प्रचार के लिए विज्ञापन जारी किए हैं और राज्य सरकार इसके जरिए एससी वर्ग की महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रयास कर रही है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए महिला का बैंक खाता होना अनिवार्य है।

Haryana Mahila Samridhi Yojana Overview

योजना का नाम हरियाणा महिला समृद्धि योजना
किसके द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर
लाभार्थी राज्य की SC वर्ग की महिलाएं
उद्देश्य रोजगार के अवसर प्रदान करना
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन
ऑफिसियल वेबसाइट saralharyana.gov.in

 

Haryana Mahila Samridhi Yojana का उद्देश्य

आज के समय में, कई महिलाएं ऐसी हैं जो अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने की इच्छा रखती हैं, लेकिन आर्थिक समस्याओं के कारण वे ऐसा कर पाने में असमर्थ हैं। ‘Mahila Samridhi Yojana’ के तहत, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ऐसी महिलाओं की सहायता के लिए इस योजना की शुरुआत की है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य है उन महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना जो अपना व्यवसाय शुरू करना चाहती हैं लेकिन पैसों की कमी के कारण ऐसा नहीं कर पा रहीं। इस योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले लोन का उपयोग वे अपने व्यवसाय के लिए कर सकती हैं।

Haryana Mahila Samridhi Yojana के लिए लाभार्थी

Haryana Mahila Samridhi Yojana के अंतर्गत, SC वर्ग की पात्र महिलाएं अपने स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकती हैं। यह योजना उन्हें निम्नलिखित प्रकार के व्यवसायों के लिए लोन उपलब्ध कराती है:

  • ब्यूटी पार्लर – सौंदर्य सेवाओं के लिए विशेषज्ञता प्रदान करना।
  • बुटीक – फैशनेबल कपड़ों और एक्सेसरीज़ की बिक्री।
  • चूड़ी की दुकान – विविध प्रकार की चूड़ियाँ और अन्य गहने बेचना।
  • कोस्मेटिक की दुकान – सौंदर्य प्रसाधनों की विस्तृत रेंज प्रदान करना।
  • चाय की दुकान – चाय और अन्य पेय पदार्थों का व्यापार।
  • सिलाई की दुकान – कपड़े सिलाई और मरम्मत सेवाएं देना।
  • कपड़े की दुकान – विभिन्न प्रकार के कपड़े बेचना।

इसके अलावा, योजना उन महिलाओं को भी सहायता प्रदान करती है जो अपने बजट के अनुसार कोई अन्य व्यवसाय करना चाहती हैं। इस प्रकार, Haryana Mahila Samridhi Yojana वित्तीय बाधाओं को दूर कर, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करती है।

Haryana Mahila Samridhi Yojana के लाभ

Haryana Mahila Samridhi Yojana के तहत हरियाणा सरकार निम्नलिखित लाभ प्रदान कर रही है जो खासकर अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए हैं:

  • स्वरोजगार के अवसर: राज्य सरकार अनुसूचित जाति की महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए विशेष सहायता प्रदान कर रही है।
  • योजना की पात्रता: इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को अनुसूचित जाति (SC) से होना आवश्यक है।
  • वित्तीय सहायता: महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 60,000 रुपये तक का लोन 5% वार्षिक ब्याज दर पर मुहैया कराया जाएगा।
  • आर्थिक तंगी में सहायता: राज्य की वे महिलाएं, जो आर्थिक तंगी में हैं या बेरोजगार हैं और उनके पास कोई आय का साधन नहीं है, वे इस योजना के तहत आवेदन कर सकती हैं और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम बढ़ा सकती हैं।

इस योजना के माध्यम से, हरियाणा सरकार महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है।

Haryana Mahila Samridhi Yojana के लिए दस्तावेज़ (पात्रता)

यदि आप इस योजना के तहत लाभ उठाना चाहती हैं, तो आपके पास निम्नलिखित जरूरी दस्तावेज़ और पात्रताएं होनी चाहिए:

  • राज्य मूल निवासी: आवेदक महिला हरियाणा राज्य की मूल निवासी होनी चाहिए।
  • जाति प्रमाणपत्र: महिला अनुसूचित जाति की हो।
  • आयु सीमा: आवेदक महिला की आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • पारिवारिक आय: महिला के परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • आधार कार्ड: महत्वपूर्ण पहचान प्रमाण।
  • पहचान पत्र: वोटर ID या अन्य सरकारी पहचान पत्र।
  • निवास प्रमाण पत्र: स्थाई पते का प्रमाण।
  • बैंक पासबुक: आवेदक के नाम से बैंक खाता होना चाहिए।
  • पासपोर्ट साइज़ फोटो: हाल ही में खींची गई फोटो।
  • मोबाइल नंबर: संपर्क के लिए वैध मोबाइल नंबर।

इन दस्तावेजों के साथ, महिलाएं आवेदन कर सकती हैं और Haryana Mahila Samridhi Yojana के तहत स्वरोजगार के लिए लोन का लाभ उठा सकती हैं।

Haryana Mahila Samridhi Yojana मे आवेदन कैसे करें?

पात्र महिलाएं इस योजना के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करके आवेदन कर सकती हैं:

  • सरल पोर्टल वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले, हरियाणा सरकार के सरल पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • नया उपयोगकर्ता पंजीकरण: होम पेज पर ‘New User? Register Here’ लिंक पर क्लिक करें और पंजीकरण करें।
  • ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म: पंजीकरण के बाद, ‘Haryana Mahila Samridhi Yojana’ का ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म खुलेगा।
  • फॉर्म भरें: दी गई जानकारी को फॉर्म में भरें और ‘सबमिट’ बटन पर क्लिक करें।
  • लॉगिन करें: प्रदान की गई ‘लॉगिन आईडी’ और ‘पासवर्ड’ का उपयोग करके लॉगिन करें।
  • सेवाएं देखें: ‘सभी सेवाएं देखें’ के लिंक पर क्लिक करें।
  • महिला समृद्धि खोजें: सर्च बॉक्स में ‘Mahila Samridhi’ टाइप करें और संबंधित सेवा का चयन करें।
  • आवेदन पत्र भरें: दिखाई देने वाले महिला समृद्धि योजना के आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक भरें।
  • दस्तावेज अपलोड करें: सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन को अंतिम रूप से ‘सबमिट’ कर दें।

इन चरणों का पालन करके, पात्र महिलाएं Haryana Mahila Samridhi Yojana के तहत आवेदन कर सकती हैं और वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकती हैं।

Haryana Mahila Samridhi Yojana FAQ’s

Q. Haryana Mahila Samridhi Yojana क्या है?
Ans. Haryana Mahila Samridhi Yojana हरियाणा सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य राज्य की अनुसूचित जाति की महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि वे स्वरोजगार शुरू कर सकें और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बन सकें।

Q. कौन Haryana Mahila Samridhi Yojana के लिए पात्र है?
Ans. इस योजना के लिए केवल वे महिलाएं पात्र हैं जो हरियाणा की मूल निवासी हैं और अनुसूचित जाति से संबंधित हैं।

Q. Haryana Mahila Samridhi Yojana के तहत लोन की राशि क्या है?
Ans. इस योजना के तहत, पात्र महिलाओं को 60,000 रुपये तक का लोन 5% की वार्षिक दर पर मुहैया कराया जाता है।

Q. Haryana Mahila Samridhi Yojana के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं?
Ans. आवेदक महिलाएं हरियाणा सरकार के सरल पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकती हैं। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन संपन्न की जा सकती है, जिसमें दस्तावेज़ अपलोड करना और फॉर्म भरना शामिल है।

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Sarkari Yojana Team

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