Haryana Happy Card Apply: हरियाणा सरकार ने आपके लिए एक खास पेशकश की है, जिसे Haryana Happy Card Apply कहा जाता है। यह योजना विशेष रूप से उन नागरिकों के लिए तैयार की गई है जिनकी वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम है। हरियाणा रोडवेज के इस नई पहल के अंतर्गत, महानिदेशक राज्य परिवहन हरियाणा ने 1000 किलोमीटर तक के यात्रा किराए में भारी छूट प्रदान करने वाले हैप्पी कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको हरियाणा का निवासी होना जरूरी है। हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी जिलों के रोडवेज डिपो के महाप्रबंधकों को हैप्पी कार्ड जारी करने के आदेश दिए हैं, ताकि अधिकतम लोग इस योजना का लाभ उठा सकें। अगर आप इस अद्वितीय सुविधा का फायदा उठाना चाहते हैं, तो बिना देरी किए हरियाणा रोडवेज की वेबसाइट पर जाकर हैप्पी कार्ड के लिए अपना आवेदन दर्ज करें।
Happy Card Yojana Apply क्या है ?
Haryana Happy Card Apply: यदि आप हरियाणा के निवासी हैं और आपकी वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम है, तो आपके लिए एक शानदार खबर है। हरियाणा सरकार ने Haryana Happy Card Apply योजना शुरू की है जिसके तहत आप हरियाणा रोडवेज़ की बसों में एक वर्ष तक 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। इस योजना का लाभ उठाने के लिए, हरियाणा के सभी जिलों के रोडवेज डिपो के महाप्रबंधकों ने हैप्पी कार्ड जारी करना शुरू किया है। इस कार्ड के जरिए, हरियाणा के पात्र निवासियों को यह सुविधा प्रदान की जाएगी, जिससे उनकी यात्रा और भी सुखद और किफायती हो सकेगी।
Happy Card Yojana महत्वपूर्ण तिथियाँ
हाँ Haryana Happy Card Apply योजना की महत्वपूर्ण तिथियाँ दी गई हैं:
- ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ तिथि: 07 मार्च 2024
- अंतिम तिथि: इस योजना के लिए कोई अंतिम तिथि नहीं है (वर्तमान अधिसूचना के अनुसार)।
Happy Card Yojana के लिए आवेदन शुल्क
यहां Haryana Happy Card Apply योजना के लिए आवेदन शुल्क की जानकारी दी गई है:
- आवेदन शुल्क: जब आप हरियाणा रोडवेज़ के डिपो में जाकर अपना हैप्पी कार्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया करेंगे, तो आपको प्रत्येक हैप्पी कार्ड के लिए ₹50 का भुगतान करना होगा।
- कार्ड प्राप्ति: उपरोक्त भुगतान करने के बाद, आपको आपका हैप्पी कार्ड तुरंत दे दिया जाएगा।
इस प्रकार, सभी वर्ग के लोगों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे निर्धारित शुल्क का भुगतान करें ताकि वे इस योजना का लाभ उठा सकें।
Happy Card Yojana के लिए जरुरी दस्तावेज़
यदि आप Haryana Happy Card Apply योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको निम्नलिखित जरूरी दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी:
- परिवार पहचान पत्र (PPP): यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसका उपयोग हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के निवासियों की पहचान और उनके परिवारों की जानकारी को सत्यापित करने के लिए किया जाता है।
- आधार कार्ड: भारतीय नागरिकों के लिए यह एक बुनियादी पहचान पत्र है, जो व्यक्ति की बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक जानकारी को दर्शाता है।
- आवेदक डेटा का सत्यापन: आवेदक का डेटा परिवार सूचना डेटा रिपोजिटरी (FIDR) डेटाबेस में सत्यापित किया जाना चाहिए। यह डेटाबेस हरियाणा सरकार के पास मौजूद विभिन्न परिवारों की जानकारी का संग्रह है, जिसका उपयोग योजनाओं के लिए पात्रता निर्धारित करने में किया जाता है।
इन दस्तावेज़ों को तैयार रखना सुनिश्चित करें जब आप हैप्पी कार्ड के लिए आवेदन कर रहे हों, ताकि प्रक्रिया में कोई विलंब न हो।
Haryana Happy Card बनाने हेतु महत्वपूर्ण जानकारी
यदि आप Haryana Happy Card Apply योजना के तहत हैप्पी कार्ड बनवाना चाहते हैं, तो निम्नलिखित महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी:
हैप्पी कार्ड बनाने हेतु विवरण
- जारी करने का शुल्क: प्रत्येक कार्ड के लिए ₹50 का गैर-वापसी योग्य शुल्क लागू होता है।
- डिलीवरी: सफल आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के 15 दिनों बाद, आपका कार्ड पूर्व-चयनित डिपो पर वितरित कर दिया जाएगा।
- संग्रह अधिसूचना: कार्ड के डिपो में पहुंचने पर आपको एसएमएस अधिसूचना मिलेगी, जिसमें कार्ड एकत्र करने की सलाह दी जाएगी।
- आवश्यक दस्तावेज: कार्ड एकत्र करते समय अपने मूल सरकारी जारी पहचान पत्र जैसे PPP आईडी, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट साथ ले जाएं।
- सक्रियण: प्रारंभिक सक्रियण के दौरान प्रदान किया गया ओटीपी दर्ज करें और एक नया पिन सेट करें।
- लेनदेन की पुष्टि: लेनदेन की स्वीकृति के बाद, आपका कार्ड उपयोग के लिए तैयार हो जाता है।
मौजूदा एनसीएमसी कार्डधारकों के लिए प्रक्रिया
- आवश्यक दस्तावेज: डिपो पर अपना मूल हरियाणा रोडवेज एनसीएमसी कार्ड और एक वैध सरकारी आईडी प्रस्तुत करें।
- सक्रियण विवरण: डिपो ऑपरेटर के साथ अपना हैप्पी पास संदर्भ संख्या और ओटीपी साझा करें।
- लोडिंग और उपयोग: एक बार डिपो में कार्ड लोड हो जाने के बाद, आपका हैप्पी कार्ड उपयोग के लिए तैयार होता है।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- दिए गए लिंक पर क्लिक करें।
- PPP फैमिली आईडी और कैप्चा भरें।
- सत्यापन के लिए OTP भेजें और सत्यापित करें।
- मोबाइल नंबर और आधार कार्ड भरें, OTP भेजें और सत्यापित करें।
- कैप्चा भरें और ‘अप्लाई’ पर क्लिक करें।
- अंतिम सबमिट के बाद, ‘डाउनलोड’ पर क्लिक करें और आगे की प्रक्रिया के लिए प्रिंट आउट लें।
- ऑनलाइन आवेदन के 15 दिन बाद चयनित डिपो पर जाएं।
Haryana Happy Card Apply FAQ’s
Q. Haryana Happy Card के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं?
Ans. आप हरियाणा रोडवेज़ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर Haryana Happy Card Apply के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवश्यक विवरण भरें, और निर्धारित शुल्क जमा करें।
Q. Haryana Happy Card के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या हैं?
Ans. आवश्यक दस्तावेज में शामिल हैं: परिवार पहचान पत्र (PPP), आधार कार्ड, और यदि उपलब्ध हो तो अन्य सरकारी जारी पहचान पत्र जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट।
Q. Haryana Happy Card का उपयोग कहाँ किया जा सकता है?
Ans. यह कार्ड हरियाणा रोडवेज़ की सभी बसों में मान्य है और इसके जरिए आप निर्धारित किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा कर सकते हैं।
Q. Haryana Happy Card के लिए जारी करने का शुल्क क्या है?
Ans. प्रत्येक हैप्पी कार्ड के लिए ₹50 का गैर-वापसी योग्य शुल्क लागू होता है।
Haryana Happy Card Apply Overview
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