Ambedkar Awas Yojana 2024: सरकार दे रही मकान मरम्मत के लिए 80 हजार

Ambedkar Awas Yojana 2024: हरियाणा सरकार ने राज्य के अल्पसंख्यक समुदायों की आर्थिक सहायता के लिए Ambedkar Awas Yojana की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत, सरकार उन परिवारों को जो अनुसूचित जाति, विमुक्त जनजाति और टपरीवास जाति से संबंध रखते हैं, उन्हें उनके पुराने घरों की मरम्मत के लिए अधिकतम 80,000 रुपये तक की वित्तीय मदद प्रदान करेगी। यह योजना खासतौर पर उन समुदायों के लिए है जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं।

इस योजना के तहत, सभी आवेदन केवल ऑनलाइन के माध्यम से saralharyana.gov.in पर किए जा सकते हैं। यदि आवेदक चाहें तो अपनी नजदीकी तहसील या कल्याण विभाग से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं और उसे ऑफ़लाइन भी जमा कर सकते हैं। आवेदन के समय, आवश्यक जानकारियों के साथ-साथ विस्तृत मरम्मत उद्धरण जो कि ठेकेदार द्वारा दिया गया हो, उसे भरकर संबंधित विभाग में जमा करना होगा। एक बार सभी जानकारियां सत्यापित हो जाने के बाद, आपका फॉर्म स्वीकृत किया जाएगा।

Ambedkar Awas Yojana के लाभ

अम्बेडकर आवास योजना के अंतर्गत, हरियाणा सरकार ने अपनी पहल को नई दिशा देते हुए, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के साथ-साथ बीपीएल श्रेणी के परिवारों को भी मकान मरम्मत के लिए 80,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। पहले यह योजना केवल एससी और बीसी वर्ग के लिए 50,000 रुपये की सहायता तक सीमित थी, लेकिन अब Ambedkar Awas Yojana के तहत इसे और व्यापक बनाया गया है, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें।

Ambedkar Awas Yojana के लिए पात्रता

यहाँ दी गई है Ambedkar Awas Yojana की पात्रता सूची, जो निम्नलिखित बिंदुओं में विस्तृत है:

  • स्थायी निवासी: आवेदक को हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • जाति प्रमाणित: आवेदक अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति या टपरीवास जाति से होना चाहिए, या किसी भी श्रेणी का बीपीएल उम्मीदवार होना चाहिए।
  • बीपीएल सूची: आवेदक का नाम बीपीएल सूची में शामिल होना चाहिए।
  • संपत्ति स्वामित्व: आवेदक के नाम पर मकान होना चाहिए।
  • अनुदान नियम: पिछले 10 वर्षों में हरियाणा सरकार के किसी भी विभाग से मरम्मत या निर्माण के लिए अनुदान प्राप्त न हो।
  • आधार कार्ड: आवेदन के समय आवेदक के पास वैध आधार कार्ड होना अनिवार्य है।

Ambedkar Awas Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज?

Ambedkar Awas Yojana के लिए आवेदन करते समय आवश्यक दस्तावेजों की सूची निम्नलिखित है:

  • परिवार पहचान पत्र (Parivar Pehchan Patra – PPP): यह पत्र परिवार की पहचान और सदस्यों की जानकारी प्रमाणित करता है।
  • आरक्षण प्रमाण पत्र: यदि लागू हो, तो जाति आधारित आरक्षण प्रमाण पत्र।
  • महल प्रमाण पत्र: अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति से संबंधित आवेदकों के लिए आवश्यक।
  • हरियाणा निवास प्रमाण पत्र: हरियाणा के स्थायी निवासी होने का प्रमाण।
  • आधार से जुड़ी फोटोयुक्त बैंक पासबुक: वित्तीय लेन-देन के लिए और सब्सिडी प्राप्ति के प्रमाण के रूप में।
  • आधार कार्ड: सरकारी योजनाओं के लिए अनिवार्य दस्तावेज।
  • भूमि प्रमाण: मकान की मालिकी का प्रमाण।
  • मकान की तस्वीर (मालिक के साथ): मकान की वर्तमान स्थिति और मालिकी का प्रमाणिकीकरण।
  • मरम्मत का अनुमान: मरम्मत कार्य के लिए अनुमानित लागत का विवरण।
  • बीपीएल राशन कार्ड (दोनों तरफ का): आर्थिक स्थिति का प्रमाण पत्र।

Ambedkar Awas Yojana अप्लाई प्रोसेस ?

यहां Ambedkar Awas Yojana के आवेदन प्रक्रिया को सरल चरणों में वर्णित किया गया है:

  • चरण 1: सबसे पहले, आवेदन फॉर्म को निम्नलिखित लिंक से डाउनलोड करें और प्रिंट निकालें।
  • चरण 2: प्रिंटेड फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरें और आवश्यक स्थानों पर हस्ताक्षर करें।
  • चरण 3: सरल हरियाणा वेबसाइट पर जाएं।
  • चरण 4: वेबसाइट पर ‘रजिस्टर करें’ बटन पर क्लिक करें और अपना पूरा नाम, ईमेल पता और मोबाइल नंबर सहित आवश्यक विवरण प्रदान करें।
  • चरण 5: पंजीकरण के बाद, अंत्योदय – सरल पोर्टल पर ‘सेवाओं के लिए आवेदन करें’ बटन पर क्लिक करें और ‘अनुसूचित जाति और विमुक्त जनजातियों के लिए आवास योजना, डॉ. बीआर अंबेडकर’ योजना खोजें।
  • चरण 6: ‘डॉ. अंबेडकर नवनिर्माण योजना आवेदन पत्र’ पर सभी जानकारियां भरें, बीपीएल और एससी प्रमाण पत्र की स्कैन की गई प्रतियां अपलोड करें, कैप्चा कोड दर्ज करें और ‘सबमिट’ पर क्लिक करें।
  • चरण 7: अगले पेज पर दी गई जानकारी की समीक्षा करें और आवश्यक हो तो संपादन करें।
  • चरण 8: निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाते से जुड़ी बैंक पासबुक की प्रति, और प्लॉट रजिस्ट्री की प्रति अपलोड करें और ‘सहेजें अनुलग्नक’ बटन दबाएं।
  • चरण 9: समीक्षा के बाद, ‘भुगतान करें’ पर क्लिक करें और 10 रुपये का भुगतान करें।
  • चरण 10: भुगतान के बाद प्राप्त रसीद को संबंधित जिला/तहसील कल्याण विभाग में जमा करें।

यह प्रक्रिया Ambedkar Awas Yojana के आवेदन के लिए आवश्यक सभी चरणों को कवर करती है।

Ambedkar Awas Yojana FAQ’s

Q. क्या Ambedkar Awas Yojana के तहत आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है?
Ans. हां, इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति, टपरीवास जाति और बीपीएल श्रेणी के परिवारों को मकान की मरम्मत के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

Q. किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है Ambedkar Awas Yojana के लिए आवेदन करते समय?
Ans. आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज में परिवार पहचान पत्र (PPP), आरक्षण प्रमाण पत्र, हरियाणा निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, भूमि प्रमाण, मकान की तस्वीर और मरम्मत का अनुमान शामिल हैं।

Q. कौन आवेदन कर सकता है Ambedkar Awas Yojana के लिए?
Ans. यह योजना खासकर हरियाणा के अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति, टपरीवास जाति के सदस्यों और बीपीएल श्रेणी के परिवारों के लिए उपलब्ध है जिनके पास हरियाणा का स्थायी निवास प्रमाण है।

Q. Ambedkar Awas Yojana के तहत मकान मरम्मत के लिए कितनी धनराशि प्राप्त की जा सकती है?
Ans. योजना के अंतर्गत, योग्य आवेदकों को मकान मरम्मत के लिए 80,000 रुपये तक की सहायता प्रदान की जाती है।

Ambedkar Awas Yojana Overview

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Sarkari Yojana Team

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