Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana 2024: किसानो को मिलेगा 20,000 रुपया ऑनलाइन आवेदन शुरू !

बिहार में चल रही Rajya Fasal Sahayata Yojana किसानों के लिए एक बड़ी सहारा है। यह योजना उन किसानों को आर्थिक मदद प्रदान करती है जिनकी फसलें प्राकृतिक आपदाओं की वजह से बर्बाद हो गई हैं। किसानों को नुकसान के आधार पर 7,500 से लेकर 20,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता मिल सकती है।

यह योजना बिहार सरकार के सहकारिता विभाग के अंतर्गत चलाई जा रही है। इसका मुख्य लक्ष्य है प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हुए किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना। अगर आप बिहार के किसान हैं और आपकी फसलें किसी प्राकृतिक वजह से प्रभावित हुई हैं, तो इस योजना के तहत आप आवेदन कर सकते हैं।

इस योजना के तहत आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है, और इसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 है। इस अवसर का लाभ उठाने के लिए अपना आवेदन समय पर करें और योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए सरकारी वेबसाइट पर नज़र रखें।

बिहार राज्य फसल सहायता योजना क्या है ?

बिहार सरकार ने किसानों को समर्थ बनाने के लिए Rajya Fasal Sahayata Yojana 2024 पेश की है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य उन किसानों को आर्थिक सहायता देना है, जिनकी फसलें प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा, बर्फबारी, और ओलावृष्टि के कारण नष्ट हो गई हों। इस योजना के तहत, क्षतिग्रस्त फसलों का मुआयना किया जाता है और उसके बाद पीड़ित किसानों को वित्तीय मदद दी जाती है, जिससे उनकी आर्थिक परेशानियां कुछ हद तक कम हो सकें। खरीफ की विभिन्न प्रकार की फसलों के लिए जिलेवार वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है, जो किसानों को उनकी फसलों के नुकसान के बावजूद आगे की खेती के लिए प्रेरित करती है और एक आश्वासन प्रदान करती है।

Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana के तहत मिलने वाले लाभ

बिहार सरकार द्वारा संचालित Rajya Fasal Sahayata Yojana के अंतर्गत किसानों को मिलने वाले लाभों का विवरण निम्नलिखित है:

  • 20% तक की फसल क्षति पर सहायता: यदि वास्तविक उपज दर में 20% तक की कमी होती है, तो किसानों को प्रति हेक्टेयर 7,500 रुपये की दर से अधिकतम दो हेक्टेयर तक की फसल के लिए कुल 15,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है।
  • 20% से अधिक फसल क्षति पर सहायता: अगर फसल नुकसान 20% से अधिक होता है, तो किसानों को प्रति हेक्टेयर 10,000 रुपये की दर से अधिकतम दो हेक्टेयर तक की फसल के लिए कुल 20,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है।
  • आवेदन प्रक्रिया: इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए उन्हें निर्धारित ऑनलाइन प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है।

इस प्रकार, यह योजना किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से हुई फसल क्षति के खिलाफ वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है और उनकी आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने में मदद करती है।

Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana के लिए पात्रता

बिहार सरकार द्वारा संचालित Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana के लिए पात्रता मानदंड इस प्रकार हैं:

  • रैयत किसान: ये वे किसान होते हैं जो अपनी स्वामित्व वाली जमीन पर खुद खेती करते हैं। इनके पास खेती की जमीन का मालिकाना हक होता है।
  • गैर-रैयत किसान: ये किसान वे होते हैं जो किसी दूसरे की जमीन पर खेती करते हैं। इस प्रकार के किसान जमीन के मूल मालिक नहीं होते लेकिन उन्हें खेती करने के लिए जमीन उपलब्ध कराई जाती है।
  • रैयत एवं गैर रैयत किसान: इस श्रेणी में वे किसान आते हैं जो अपनी जमीन के साथ-साथ दूसरे की जमीन पर भी खेती करते हैं। ये किसान दोनों तरह की परिस्थितियों में खेती करने के योग्य होते हैं।

यह योजना किसानों को प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले फसल नुकसान की स्थिति में आर्थिक मदद प्रदान करती है ताकि वे अपनी खेती को पुनः स्थापित कर सकें और आर्थिक रूप से स्थिर रह सकें।

Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana में आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

Rajya Fasal Sahayata Yojana के तहत आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची निम्नलिखित है:

रैयत किसान के लिए आवश्यक दस्तावेज:

  • अद्यतन भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र या राजस्व रसीद: इस दस्तावेज के माध्यम से किसान के भूमि स्वामित्व की पुष्टि की जाती है।
  • स्वघोषणा पत्र: इस पत्र में किसान को अपने खेती करने की स्थिति की जानकारी खुद उल्लेख करनी होती है।

गैर-रैयत किसान के लिए आवश्यक दस्तावेज:

  • स्वघोषणा पत्र (वार्ड सदस्य या किसान सलाहकार द्वारा प्रमाणित): यह पत्र उस किसान द्वारा दिया जाता है जो दूसरे की भूमि पर खेती करता है और इसे वार्ड सदस्य या किसान सलाहकार द्वारा प्रमाणित कराना होता है।

रैयत एवं गैर रैयत दोनों किसानों के लिए आवश्यक दस्तावेज:

  • अद्यतन भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र या राजस्व रसीद: इस दस्तावेज से किसान के भूमि स्वामित्व की पुष्टि होती है।
  • स्वघोषणा पत्र (वार्ड सदस्य या किसान सलाहकार द्वारा प्रमाणित): इस पत्र में जमीन पर खेती करने की जानकारी दी जाती है और इसे संबंधित प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित किया जाता है।

ये दस्तावेज योजना के लिए आवेदन करते समय जमा करने होंगे और ये किसानों के पात्रता की पुष्टि करने में महत्वपूर्ण होते हैं।

Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana योजना के लिए आवेदन कैसे करें ?

बिहार राज्य फसल सहायता योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया के निम्नलिखित चरण हैं:

  • वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले, किसानों को बिहार सहकारिता विभाग के आधिकारिक पोर्टल dbtagriculture.bihar.gov.in पर जाना होगा।
  • ऑनलाइन सेवाएं: होम पेज पर ‘ऑनलाइन सेवाएं’ के विकल्प को चुनें।
  • आवेदन फॉर्म: Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana 2024 के लिंक पर क्लिक करें और आवेदन फॉर्म भरें।
  • दस्तावेज अपलोड करें: आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करें।
  • आवेदन सबमिट करें: आवेदन सबमिट करने के बाद, इसका प्रिंटआउट निकाल लें जो भविष्य में संदर्भ के लिए काम आएगा।
  • मोबाइल ऐप के माध्यम से आवेदन: किसान ‘ई-सहकारी’ मोबाइल ऐप के जरिए भी आवेदन कर सकते हैं, जिसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है।
  • कॉल सेंटर के माध्यम से आवेदन: आवेदन से संबंधित सहायता के लिए किसान टोल-फ्री नंबर 1800-1800-110 पर कॉल कर सकते हैं।

इस प्रकार से किसान बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत आसानी से आवेदन कर सकते हैं और योजना के लाभ उठा सकते हैं।

किस फसल के लिए किस जिले में मिलेगा लाभ ?

बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत विभिन्न जिलों में विभिन्न प्रकार की फसलों के लिए सहायता प्राप्त होने का विवरण निम्नलिखित है:

  • अगहनी धान: सभी 38 जिलों के 534 अंचलों में सहायता उपलब्ध है।
  • भदई मकई: सभी 38 जिलों के 534 अंचलों में सहायता उपलब्ध है।
  • भदई सोयाबीन: बेगुसराय, समस्तीपुर और खगड़िया जिलों में सहायता उपलब्ध है।
  • अगहनी आलू: पूर्णिया, पूर्वी चंपारण, बांका, कटिहार, गया, भागलपुर, सुपौल, भोजपुर, पश्चिमी चंपारण, मधुबनी, पटना, और सिवान जिलों में सहायता उपलब्ध है।
  • अगहनी बैंगन: समस्तीपुर, वैशाली, गया, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, सुपौल, बेगुसराय, पटना, और बांका जिलों में सहायता उपलब्ध है।
  • अगहनी टमाटर: समस्तीपुर, गया, भोजपुर, वैशाली, और पटना जिलों में सहायता उपलब्ध है।
  • अगहनी गोभी: समस्तीपुर, वैशाली, कटिहार, सुपौल, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मधेपुरा, बांका, किशनगंज, पूर्णिया, और बेगुसराय जिलों में सहायता उपलब्ध है।

इस प्रकार, योजना के तहत विभिन्न फसलों के लिए सहायता विभिन्न जिलों में उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे किसानों को उनकी फसल के अनुसार उचित सहायता मिल सके।

Rajya Fasal Sahayata Yojana FAQ’s

Q. Rajya Fasal Sahayata Yojana क्या है?
Ans. Rajya Fasal Sahayata Yojana एक सरकारी योजना है जिसे बिहार सरकार ने शुरू किया है। इस योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुए फसल के नुकसान के लिए किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है।

Q. Rajya Fasal Sahayata Yojana के तहत कौन से किसान पात्र हैं?
Ans. इस योजना के लिए वे सभी किसान पात्र हैं जिनकी फसलें प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्षतिग्रस्त हुई हैं। इसमें रैयत, गैर-रैयत और रैयत एवं गैर रैयत दोनों प्रकार के किसान शामिल हैं।

Q. Rajya Fasal Sahayata Yojana के लिए आवेदन कैसे करें?
Ans. किसान बिहार सहकारिता विभाग की आधिकारिक वेबसाइट dbtagriculture.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या “ई-सहकारी” मोबाइल ऐप के जरिए आवेदन कर सकते हैं।

Q. Rajya Fasal Sahayata Yojana के तहत आर्थिक सहायता की राशि क्या है?
Ans. यदि किसी किसान की फसल 20% तक क्षतिग्रस्त होती है, तो उसे प्रति हेक्टेयर 7,500 रुपये की दर से अधिकतम 15,000 रुपये मिल सकते हैं। यदि नुकसान 20% से अधिक होता है, तो 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से अधिकतम 20,000 रुपये मिल सकते हैं।

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