वृद्धावस्था में जब नियमित आमदनी का कोई साधन नहीं होता, तब वित्तीय सुरक्षा की प्रमुख जरूरत होती है। Old Pension Scheme एक ऐसी योजना है जो लोगों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद भी एक सम्मानजनक और स्थिर जीवन जीने की सुविधा देती है।
इस योजना के अंतर्गत, लोगों को अपनी बचत जमा करने और निवेश करने का अवसर मिलता है, जिससे उन्हें वार्षिकी के रूप में एक नियमित आय मिल सकती है। भारत में जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई है, जो कि 2050 तक 75 वर्षों तक पहुँचने की उम्मीद है। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं और स्वच्छता स्थितियों के कारण यह संभव हो पाया है।
इसके परिणामस्वरूप, सेवानिवृत्ति के बाद के वर्षों की संख्या भी बढ़ी है। जीवन लागत, मुद्रास्फीति, और जीवन प्रत्याशा के बढ़ने के कारण, सेवानिवृत्ति की योजना आज के समय में और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। इसीलिए, भारत सरकार ने अधिक से अधिक नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लक्ष्य से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की शुरुआत की है।
इस योजना के माध्यम से, व्यक्ति सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनकी उम्र के बढ़ने के साथ-साथ उनकी जीवनशैली में कोई समझौता न हो और वे आत्मनिर्भरता के साथ अपनी जिंदगी को जारी रख सकें।
Old Pension Scheme
बहुत से कर्मचारियों की यह लंबी समय से ख्वाहिश रही है कि उन्हें Old Pension Scheme के अंतर्गत पेंशन मिले क्योंकि यह योजना नई पेंशन स्कीम के मुकाबले उन्हें ज्यादा फायदा पहुँचाती है।
इसी मांग को देखते हुए, महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में Old Pension Scheme को दोबारा शुरू करने की मंजूरी दी है। हालांकि, इस योजना का लाभ केवल चुनिंदा कर्मचारियों को ही मिलेगा। महाराष्ट्र में इस योजना की मंजूरी मिलने के बाद, करीब 26,000 राज्य कर्मचारियों को इसके फायदे मिलने की उम्मीद है।
यह लाभ उन कर्मचारियों को दिया जाएगा जिनकी नियुक्ति नवंबर 2005 से पहले हुई थी, लेकिन उन्होंने इसके बाद अपना काम शुरू किया। 2005 में, Old Pension Scheme को बंद कर दिया गया था और उसके बाद से नए जुड़ने वाले सभी कर्मचारियों को नई पेंशन योजना के तहत लाभ मिल रहा है।
Old Pension Scheme के लाभ
सरकार ने Old Pension Scheme के तहत नवंबर 2005 के बाद नौकरी में आए करीब 9.5 लाख कर्मचारियों को पेंशन की सुविधा प्रदान की है। इस योजना के अंतर्गत, कर्मचारियों को उनके आखिरी वेतन का 50% हर महीने पेंशन के रूप में मिलता है।
हाल ही में, सरकार के एक निर्णय से 26,000 और कर्मचारियों के लिए भी इस योजना के तहत लाभ पाने की संभावना बढ़ी है। वे इस योजना को चुनकर और आवश्यक दस्तावेज़ जमा करके पुरानी पेंशन योजना का लाभ उठा सकते हैं।
भारतीय राज्यों में, कुछ सरकारों ने इस योजना के बारे में जानकारी और घोषणाएँ की हैं, और अन्य राज्यों से भी ऐसी सूचनाएं आने की उम्मीद है। इसलिए, यदि आप अन्य राज्य में रहते हैं और सरकारी कर्मचारी हैं, तो अपने राज्य की नवीनतम खबरों पर ध्यान दें और Old Pension Scheme के अपडेट्स के लिए तैयार रहें।
Old Pension Scheme किस विभाग में कितने पेंशनधारी?
भारत सरकार ने Old Pension Scheme के अंतर्गत पेंशन पाने वालों की जानकारी साझा की है। इस योजना के तहत भारत में कुल 67,95,449 लोग पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। यहां पर कुछ मुख्य बिंदु दिए गए हैं:
- सामान्य नागरिक: इस श्रेणी में 11,41,985 लोग शामिल हैं जो पेंशन प्राप्त करते हैं।
- रक्षा क्षेत्र: इस क्षेत्र से 33,87,173 लोगों को पेंशन मिलती है, जिसमें सिविल सेवाएं भी शामिल हैं।
- दूरसंचार: दूरसंचार विभाग से 4,38,758 पेंशनभोगी हैं।
- रेलवे: रेलवे विभाग से 15,25,768 लोगों को पेंशन दी जाती है।
- डाक विभाग: इस विभाग में 3,01,765 पेंशनभोगी हैं।
राज्य सरकारों के पास इन पेंशनभोगियों की विस्तृत जानकारी का कोई खास डेटाबेस नहीं होता है, परन्तु केंद्र सरकार इनके विषय में सटीक जानकारी रखती है और उनके कल्याण के लिए निरंतर प्रयास करती है।
Old Pension Scheme इन राज्यों में हुई लागू
- Old Pension Scheme की स्वीकृति: हाल ही में, सरकार ने लोकसभा में घोषणा की कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश ने Old Pension Scheme (OPS) 2024 को अपना लिया है।
- सूचना का आदान-प्रदान: इन राज्यों ने अपने निर्णय की सूचना केंद्रीय सरकार और पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) को प्रदान की है।
- अनुरोध और प्रक्रियाएं: इन राज्यों ने केंद्र से अपने कर्मचारियों के योगदान और प्राप्त लाभों की वापसी के लिए अनुरोध किया है। पंजाब सरकार ने यह भी बताया है कि वे नई पेंशन योजना (NPS) में कर्मचारी और सरकारी योगदान की प्रक्रिया को जारी रखेंगे।
यहाँ उन राज्यों की सूची है जिन्होंने Old Pension Scheme को अपनाया है:
राज्य का नाम |
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राजस्थान |
छत्तीसगढ़ |
झारखंड |
पंजाब |
हिमाचल प्रदेश |
Old Pension Scheme Registration
OPS Official Website | www.pensionersportal.gov.in |
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