PM Shram Yogi Mandhan Yojana (PMSYM) भारत सरकार ने असंगठित कामगारों के लिए एक पेंशन योजना प्रदान की है जिसे Pradhan Mantri Shram Yogi Maan-dhan (PM-SYM) के नाम से जाना जाता है, ताकि असंगठित कामगारों के बुढ़ापे की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। PM Shram Yogi Mandhan Yojana (PMSYM)
नई दिल्ली: असंगठित क्षेत्र के कामगार रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। उन्हें दिक्कत तब होती है, जबकि उनका शरीर को कई आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जाता है।PM Shram Yogi Mandhan Yojana (PMSYM)
इन्हीं योजनाओं में एक है प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना PM Shram Yogi Mandhan Yojana (PMSYM)। इस योजना के माध्यम से उन सभी असंगठित क्षेत्र के कामगारों को पेंशन दी जाएगी जिनकी महीने भर की कमाई ₹15000 या फिर इससे कम है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ असंगठित क्षेत्रों के श्रमिक जैसे कि सब्जी बेचने वाले, चाय बेचने वाले, ड्राइवर, रिक्शा चालक, मोची, दर्जी, मजदूर, घरों में काम करने वाले, भट्टा कर्मकार, दिहाड़ी मजदूर आदि प्राप्त कर सकते हैं। PM Shram Yogi Mandhan Yojana (PMSYM)
PM Shram Yogi Mandhan Yojana (PMSYM)
असंगठित कामगार ज्यादातर घरेलू आधारित कामगार, सड़क विक्रेता, मध्याह्न भोजन कामगार, सिर पर भार उठाने वाले, ईंट भट्ठा कामगार, मोची, कबाड़ी, घरेलू कामगार, धोबी, रिक्शा खींचने वाले, भूमिहीन मजदूर, स्वरोजगार कामगार, कृषि कामगार, निर्माण कामगार, बीड़ी कामगार, हथकरघा कामगार, चमड़ा कामगार, ऑडियो- विजुअल कामगार और इसी तरह के अन्य व्यवसायों में लगे होते हैं PM Shram Yogi Mandhan Yojana (PMSYM)
PM Shram Yogi Mandhan Yojana (PMSYM): सब्जी बेचने वाले, घरों में झाड़ू-पोछा करने वाले, इंट भट्ठे में काम करने वाले, रिक्शा चलाने वाले भी अब बुढ़ापे में पेंशन पा सकते हैं। हजारों रुपये की यह पेंशन प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत मिलेगी। आज हम इस योजना के बारे आपको बता रहे हैं विस्तार से। PM Shram Yogi Mandhan Yojana (PMSYM)
जिनकी मासिक आय ₹15,000 प्रति माह या उससे कम होती है और जो 18-40 वर्ष की आयु समूह में आते हैं। उन्हें New Pension Scheme (NPS), Employees’ State Insurance Corporation (ESIC) योजना या Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO) के अंतर्गत नहीं होना चाहिए। इसके अलावा, वह/वह एक आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
केंद्र सरकार द्वारा मिलान योगदान